01-वेतन
इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, जैसा कि मूल नियम-9(21) में परिभाषित किया गया है और बोनस सम्मिलित हैं।
02-मजदूरी
इसमें आकस्मिक व्यय से संदत्त श्रमिकों और कर्मचारियों की मजदूरी / पारिश्रमिक सम्मिलित हैं।
03-मंहगाई भत्ता
शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत / देय मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।
04-यात्रा व्यय
इसमें ड्यूटी पर यात्रा के फलस्वरूप सभी प्रकार के अनुमन्य व्यय आते हैं। अवकाश यात्रा सुविधा, स्थानान्तरण यात्रा व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय इसमें सम्मिलित नहीं हैं।
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय
स्थानान्तरण के फलस्वरूप अनुमन्य यात्रा व्यय।
06-अन्य भत्ते
इसमें सरकारी कर्मचारियों को देय वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता एवं नियत यात्रा व्यय तथा विकलांग भत्ता आदि सम्मिलित है।
07-मानदेय
मानदेय के रूप में दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित है।
08-कार्यालय व्यय
इसके अन्तर्गत किसी कार्यालय को चलाने के लिए अपेक्षित आकस्मिक व्यय यथा - डाक व्यय, सज्जा की खरीद, जनरेटर के डीजल आदि पर व्यय, कार्यालय में स्थापित मशीनों / उपकरणों का अनुरक्षण, ग्रीष्म और शरद कालीन व्यय सम्मिलित हैं।
09-विद्युत देय
सरकारी कार्यालयों / कार्यात्मक भवनों / अतिथि गृहों आदि की विद्युत देयों के व्यय हेतु व्यवस्था सम्मिलित है।
10-जलकर / जलप्रभार
सरकारी कार्यालयों / कार्यात्मक भवनों / अतिथि गृहों आदि की जलकर / जल प्रभार हेतु व्यवस्था सम्मिलित है।
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई
कार्यालय में उपयोगार्थ फार्मों की छपाई आर अन्य लेखन-सामग्री (कम्प्यूटर स्टेशनरी के अलावा) की व्यवस्था सम्मिलित है।
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण
इसके अन्तर्गत कार्यालय फर्नीचर एवं कार्यालय मशीनें जैसे- फोटो कॉपियर, फैक्स, डुप्लीकेटिंग मशीन आदि के व्यय सम्मिलित होंगे। इसमें कम्प्यूटर के क्रय के लिए व्यय सम्मिलित नहीं हैं। इस मानक मद में टेलीविजन का क्रय भी सम्मिलित है।
13-टेलीफोन पर व्यय
सरकारी कार्यालयों / सरकार की तरफ से आवासों में लगे टेलीफोन आदि पर होने वाला व्यय। इसमें सेल्यूलर फोन, ब्राड बैण्ड (इण्टरनेट कनेक्शन) पर अनुमोदित व्यय भी सम्मिलित होगा।
14-मोटर गाडियों का क्रय
सरकारी कार्यालयों / कार्यात्मक अधिष्ठानों / अतिथि गृहों आदि के प्रयोगार्थ मोटर वाहनों के क्रय की व्यवस्था।
15-गाडियो का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद
सरकारी कार्यालयों / कार्यात्मक अधिष्ठानों / अतिथि गृहों आदि के प्रयोगार्थ मोटर वाहनों के सम्बन्ध में पेट्रोल / डीजल तथा अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था। शासकीय प्रयोजन के लिए अनुबन्ध आदि की आधार पर मोटर वाहनों की व्यवस्था पर अनुमोदित व्यय भी इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित हैं।
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान
इसमें विधिक / विशेषज्ञ सेवा का व्यय, परामर्शदात्री सेवा की फीस, परीक्षाओं केे संचालन के लिए परीक्षकों और कक्ष निरीक्षकों आदि को देय पारिश्रमिक आते हैं।
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व
इसमें किराये पर लिए गए भवनों का किराया, उपशुल्क और कर आदि पर व्यय सम्मिलित हैं। इसमें भूमि के पट्टे पर व्यय भी सम्मिलित है।
18-प्रकाशन
इसमें कार्यालय संहिता और नियम संग्रह, अन्य मूल्य सहित और बिना मूल्य लेख्यों के मुद्रण पर होने वाला व्यय तथा अभिकर्ताओं को देय बिक्री पर छूट सम्मिलित है।
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय
इसके अन्तर्गत अभिकर्ताओं का कमीशन और विज्ञापन सामग्री की छपाई से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित हैं।
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)
मानक मद - 31 व 35 में परिभाषित सहायता अनुदान, मानक मद - 27 - सब्सिडी तथा मानक मद - 63 में परिभाषित सामाजिक पेंशन छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सहायता अनुदान।
21-छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन
विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्र-वेतन की व्यवस्था
22-आतित्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि
इसके अन्तर्गत अनुमन्य आतिथ्य व्यय / मनोरंजन भत्ते सम्मिलित हैं। अन्तर्विभागीय बैठकों, कान्फ्रेंसों आदि में दिये जाने वाले जलपान को मानक मद 08-कार्यालय व्यय के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा।
23-गुप्त सेवा व्यय
गुप्त सेवा सम्बन्धी व्यय।
24-वृहत निर्माण कार्य
जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-VI के पैरा-314 में परिभाषित किया गया है। इसमें संरचनाओं से सम्बन्धित लागत भी सम्मिलित है।
25-लघु निर्माण कार्य
जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-VI के पैरा-314 में परिभाषित किया गया है।
26-मशीनें और सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र
इसमें मानक मद-12 में उल्लिखित मशीनों एवं उपकरणों आदि से भिन्न मशीनें, सज्जा, उपकरण और संयंत्र आदि तथा विशष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष उपकरण और संयंत्र सम्मिलित हैं।
27-सब्सिडी
आर्थिक सेवाएं के अन्तर्गत दी जाने वाली राज सहायता।
28-समनुदेशन
राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य के शुद्ध कर राजस्व से स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वालजी धनराशि।
29-अनुरक्षण
इसके अन्तर्गत निर्माण कार्य, मशीनें और उपकरणों आदि की अनुरक्षण व्यय को अभिलिखित किया जाता है। इसमें मरम्मत सम्बन्धी व्यय भी सम्मिलित हैं।
30-निवेश / ऋण
सार्वजनिक संस्थाओं / नियमों आदि में अंशपूंजी विनियोजन अथवा ऋण दिये जाने की व्यवस्था।
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)
इसमें मूल वेतन, मंहगाई वेतन, अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते पर व्यय सम्मिलित हैं। शासन के आदेशों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से रखे गये शिक्षकों / कार्मिकों का पारिश्रमिक आदि भी इस मद में सम्मिलित है।
32-ब्याज / लाभांश
इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान सम्मिलित है।
33-पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ
पेंशन / आनुतोषिक एवं सेवानिवृत्ति के समय अवकाश के नकदीकरण तथा अंशदायी भविष्य निधियों / पेंशन निधियों के लिए अंशदान सम्मिलित है। इसमें समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन दी जाने वाली पेंशन सम्मिलित नहीं है।
34-अवमूल्यन
मूल्यहृास के सम्बन्ध में व्यवस्था।
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेत अनुदान
पूँजीगत कार्यों एवं परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता सहायक अनुदान के रूप में धनराशि की व्यवस्था को इसके अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
36-बट्टा खाता / हानियॉ
वसूल न होने वाले बट्टे खाते डाले गये ऋण के लिए व्यवस्था। हानियों में व्यापार सम्बन्धी हानियॉ भी सम्मिलित हैं।37-उचन्त
उचन्त से सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत किया जाता है।
38-अन्तरिम सहायता
शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्तरिम सहायता की व्यवस्था।
39-औषधि तथा रसायन
चिकित्सालयों / प्रयोगशालाओं आदि की औषधि तथा रसायन हेतु व्यवस्था जिसमें रूई, पट्टी आदि की सम्मिलित है।
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा
चिकित्सालयों आदि में सफाई एवं साज-सज्जा हेतु व्यवस्था।
41-भोजन व्यय
चिकित्सालयों, कारागारों, गृहों / छायावासों में शासन की ओर से की जाने वाली भोजन व्यवस्था सम्बन्धी व्यय।
42-अन्य व्यय
यह अवशिष्ट मद है। इसके अन्तर्गत केवल ऐसे व्यय सम्मिलित किये जायें, जिसे किसी अन्य निर्धारित मानक मद के अन्तर्गत वर्गीकृत करना सम्भव न हो। इसमें परितोषिक और पुस्स्कार सम्बन्धी व्यय तथा विवेकाधीन कोष से व्यय भी सम्मिलित है।
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति
इस मद के अन्तर्गत खाद्यान्न, बीज, खाद, राजकीय मुद्रणालयों के लिए कागज एवं अन्य मुद्रण सामग्री, खनिज अन्वेषण सम्बन्धी सामग्री, पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री आदि पर व्यय सम्मिलित हैं।
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय
इसमें समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत कार्मिकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित यात्रा व्यय, शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय सम्मिलित हैं।
45-अवकाश यात्रा व्यय
इसके अन्तर्गत अवकाश यात्रा से सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत किया जाता है।
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय
इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के क्रय से सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत होता है।
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय
इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर से सम्बन्धित अनुरक्षण एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी, प्रिन्टर रिबन / कार्टेज आदि पर होने वाला व्यय सम्मिलित है।
48-अन्तर्लेखा संक्रमण
समेकित निधि से लोक लेखे में व्यवस्थित निधियों तथा कतिपय विशिष्ट मामलों में लोक लेखे से समेकित निधि में संक्रमित / स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि की व्यवस्था।
49-चिकित्सा व्यय
इसके अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय वर्गीकृत किया जाता है।
50-मंहगाई वेतन
मंहगाई भत्ता का अंश, जिसे शासनादेश द्वारा मंहगाई वेतन के रूप में माना जाये।
51-वर्दी व्यय
इसके अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की वर्दी पर अनुमन्य व्यय हेतु व्यवस्था की जाती है।
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)
राजकीय कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतन के अवशेष का भुगतान।
53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)
पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) - राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं आदि के कर्मचारियों / शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन के अवशेष का भुगतान।
54-पेंशन अवशेषों का भुगतान
वेतन समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप पेंशनरों को देय अवशेष पेंशन का व्यय सम्मिलित है।
55-मकान किराया भत्ता
राज्य कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते के रूप में दी जाने वाली धनराशि सम्मिलित है।
56-नगर प्रतिकर भत्ता
राज्य कर्मचारियों को देय नगर प्रतिकर भत्ते के रूप में दी जाने वाली धनराशि सम्मिलित है।
57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता
राजकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों को प्रेक्टिस बन्दी भत्ता (एन.पी.ए.) के रूप में देय धनराशि सम्मिलित है।
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान
शासकीय कार्यालयों में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर रखे गये स्टाफ पर व्यय सम्मिलित हैं।
59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान / नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के दिनांक 31 मार्च, 2019 तक में अवशेष नियोक्ता अंशदान के एकमुश्त भुगतान एवं उस पर देय ब्याज का भुगतान तथा कर्मचारी अंशदान को विलम्ब से जमा किये जाने पर देय ब्याज में व्यय की धनराशि सम्मिलित है।
60-भूमि क्रय
योजनाओं / परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण एवं भूमि के क्रय पर होने वाला व्यय सम्मिलित है।
61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण
ऐसी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जिनमें कार्मिकों के वेतन का भुगतान निहित है, में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि को सिंगल नोडल एकाउण्ट में स्थानान्तरित करने हेतु बजट प्रावधान।
62-केन्द्र प्रायोजित योजना में भुगतानित वेतन की प्रतिपूर्ति
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि (केन्द्रांश व राज्यांश सहित) को सिंगल नोडल एकाउण्ट में स्थानान्तरित धनराशि में से वेतन की मदों में भुगतानित सकल धनराशि (केन्द्रांश + राज्यांश) की प्रतिपूर्ति हेतु समतुल्य धनराशि का ऋणात्मक (-) बजट प्रावधान।
63-सामाजिक पेंशन
राज्य सरकार द्वारा दी गयी सामाजिक पेंशनों पर होने वाले व्यय सम्मिलित हैं।
64-रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट
अनुसन्धान एवं विकास के सम्बन्ध में होने वाले व्यय सम्मिलित हैं।
उक्त मदों की प्रमाणिकता वेबसाईट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।